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सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि को कैबिनेट ने दी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि को कैबिनेट ने दी मंजूरी


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2019-08-02 : हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों के बढ़ते बोझ को देखते हुए कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 10 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी हैं। बता दे की अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़कर 33 हो जायेगी। सुप्रीम कोर्ट में अब भारत के प्रधान न्यायाधीश के अलावा 33 न्यायाधीश होंगे। न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या सीजेआई (Chief Justice of India) समेत 34 हो जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कानून, 1956 में मूल रूप से न्यायाधीशों की संख्या 10 (सीजेआई के अलावा) तय की गई थी। कोर्ट में जजों की संख्या संशोधन कानून, 1960 द्वारा जजों की संख्या 10 बढ़ाकर 13 कर दी गई और साल 1977 में 17 कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या साल 1986 में सीजेआई के अतिरिक्त बढ़ाकर 25 कर दी गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट संशोधन कानून, 2009 में यह जजों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई थी।

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