2017-12-06 : हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन तलाक को लेकर केन्द्र के प्रस्तावित विधेयक के मसौदे से सहमति व्यक्त की है। पाठकों को बता दे की वे ऐसा करने वाली देश की पहली राज्य सरकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 05 दिसम्बर 2017 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में तीन तलाक पर प्रस्तावित विधेयक के मसौदे पर रजामंदी जाहिर की गयी। तीन तलाक या तलाक-ए-बिदअत को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध करार देते हुए इसके दोषी को तीन साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही तीन तलाक देने पर पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण का खर्च भी देना होगा। |