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भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किये मनोनीत बैंकों और एजेंसियों द्वारा सोने के आयात पर दिशा-निर्देश.

भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किये मनोनीत बैंकों और एजेंसियों द्वारा सोने के आयात पर दिशा-निर्देश.


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0000-00-00 : रिजर्व बैंक ने 18 फ़रवरी 2015 को नामित बैंकों और एजेंसियों पर 20:80 योजना के तहत सोने के आयात पर दिशा निर्देश जारी किए हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार से परामर्श के बाद यह दिशा निर्देश जारी किए,यह दिशा निर्देश 20:80 स्कीम की वापसी के फलस्वरूप सोने के आयात पर मांगे गए स्पष्टीकरण के बाद जारी किये गए हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा)1999(1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के तहत यह निर्देश जारी किये हैं. दिशा-निर्देशों में शामिल हैं :- *20:80 स्कीम के तहत निर्यात की बाध्यता 28 नवंबर 2014 से पहले आयातित अप्रयुक्त सोने पर जारी रहेगी. *नामित बैंकों को अब परेषण आधार पर सोने का आयात करने की अनुमति दी जाती है, जबकि सोने की सभी बिक्री घरेलू स्तर पर अग्रिम भुगतान के खिलाफ होगी. * बैंक स्वर्ण धातु पर ऋण प्रदान कर सकते हैं. *स्टार और प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस(एसटीएच/पीटीएच) डीपी आधार पर सोने का आयात कर सकते हैं. *सोने के सिक्कों और पदकों पर आयात नही रोका जाएगा. 20:80 स्कीम के बारे में यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2013 में चालू खाते के घाटे (सीएडी) को कम करने के लिए शुरू की गई थी. इस योजना के तहत आयातित सोने के 20 प्रतिशत भाग को अनिवार्य रूप से तैयार आभूषण के रूप में निर्यात किया जाना है.

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