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बिहार राज्य के अधिकारियों पर प्रदेश के बाहर भी शराब पीने पर प्रतिबन्ध लगाया गया

बिहार राज्य के अधिकारियों पर प्रदेश के बाहर भी शराब पीने पर प्रतिबन्ध लगाया गया


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2017-02-16 : बिहार सरकार ने हाल ही में, न्यायिक सेवा के अफसरों तथा सरकारी मुलाजिमों के लिए बिहार में शराबबंदी कानून और सख्त कर दिए हैं। सरकार ने बिहार कैबिनेट ने जुडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल 2017 में संशोधन किया है। 15 फरवरी 2017 को कैबिनेट की बैठक में इस संशोधन को मंजूरी दे दी गई। संशोधन के तहत न्यायिक सेवा के अधिकारी या राज्य सरकार के सरकारी अधिकारी बिहार प्रदेश के बाहर भी शराब पीते या नशा (मादक द्रव्य का उपयोग) करते पकड़े गए तो उनके खिलाफ नए प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कार्यवाही के तहत सम्बंधित अधिकारी को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। नई व्यवस्था के प्रभावी होने के बाद सरकारी सेवकों और न्यायिक पदाधिकारियों पर एक साथ दो तरह की कार्रवाई की जा सकेगी। राज्य सरकार के कर्मी और न्यायिक सेवा के पदाधिकारी बिहार के बाहर भी शराब पीते हैं तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने सहमति प्रदान कर दी है। राज्य में अब शराबबंदी का कानून तो प्रभावी होगा ही इसके अलावा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी जिसके तहत निलंबन या बर्खास्तगी संभव है।

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