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ऑस्ट्रेलिया के उप-प्रधानमंत्री अयोग्य घोषित किये गये

ऑस्ट्रेलिया के उप-प्रधानमंत्री अयोग्य घोषित किये गये


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2017-10-28 : हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल की सरकार को 27 अक्टूबर 2017 को उस समय गहरा झटका लगा जब हाई कोर्ट ने उप प्रधानमंत्री बार्नबाय जॉयस को अयोग्य करार दिया। हाई कोर्ट ने दोहरी नागरिकता के चलते उप-प्रधानमंत्री बार्नबाय जॉयस तथा चार अन्य सीनेटरों को संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले से टर्नबुल सरकार असमंजस की स्थिति में आ गयी है। संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में टर्नबुल का कंजरवेटिव गठबंधन अल्पमत में आ गया है।

ऑस्ट्रेलिया के 116 साल पुराने संविधान में सांसदों के दोहरी नागरिकता रखने पर रोक है। जॉयस के अयोग्य घोषित होने के बाद उनकी सीट पर दिसंबर में उपचुनाव हो सकता है। इस चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन के लिए जीत जरूरी है, क्योंकि 150 सदस्यीय निचले सदन में उसे सिर्फ एक सीट से बहुमत हासिल था।

कोर्ट के फैसले पर प्रधानमंत्री टर्नबुल ने कहा कि वह इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह के फैसले की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अभी नए उप-प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की है। कोर्ट के फैसले से संसद के उच्च सदन सीनेट की सदस्यता गंवाने वालों में मंत्री फियोन नैश भी शामिल हैं। हालांकि इससे सीनेट के समीकरण में कोई बदलाव नहीं आया है।

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