2016-01-06 : हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की समस्या के मद्देनजर 5 जनवरी 2016 को दिल्ली में बाहरी ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन ट्रकों को दिल्ली में सामान नहीं छोड़ना है वे यहां प्रवेश नहीं करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली में चारों ओर से ऐसे बाहरी ट्रकों का प्रवेश रोक दिया गया। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एनएच 10, एनएच 2 और एनएच 58 तथा उत्तर प्रदेश के एसएच 57 से दिल्ली में सामान न छोड़ने वाले कमर्शियल वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी। एनएच-1 और एनएच-8 से बाहरी ट्रकों के प्रवेश पर कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। |