दिल्ली में अब नहीं होगा डीजल टैक्सियों का नया पंजीकरण|
2016-05-12 : हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने 10 मई 2016 को राष्ट्रीय राजधानी में डीजल से चलने वाली टैक्सियों के नए पंजीकरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया। केवल पेट्रोल तथा सीएनजी पर चलने वाली टैक्सियों का ही पंजीकरण किया जाएगा। साथ ही पूर्व में पंजीकृत वाहनों का भी नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। दिल्ली (एनसीटी) में चलने वाली सभी टैक्सियों को अब एनसीआर में संचालित की मंजूरी प्रदान की जाएगी।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर की अगुवाई वाली खंड पीठ ने यह आदेश जारी किया। सिटी टैक्सियों के सारे पंजीकरण तभी होंगे जब वे वैध ईंधन (सीएनजी/पेट्रोल) या विशुद्धत: सीएनजी या पेट्रोल पर चलाए जाएंगे। शीर्ष अदालत के अनुसार वर्तमान ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (एआईटीपी) वाले डीजल टैक्सियों को उनके परमिट, जो पांच सालों के लिए जारी किया गया है, के समापन तक राष्ट्रीय राजधानी में चलने की इजाजत दी और कहा कि भविष्य में दिल्ली एनसीआर हेतु उनका कोई नवीकरण नहीं किया जाएगा।
एनसीआर में टैक्सी का परिचालन नहीं करेंगे, इस बात का हलफनामा देने पर ही नवीनीकरण किया जाएगा। इससे पहले न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी तथा एनसीआर में डीजल टैक्सियों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके आदेश का पालन करने तथा डीजल टैक्सियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए सरकार जरूरी कानून बनाएगी।
अदालत ने कहा कि नये एआईटीपी परमिट को एआईटीपी-एन के नाम से जाना जाएगा तथा उसके धारक एनसीआर में प्वाइंट टू प्वाइंट सेवाओं के लिए अधिकृत नहीं होंगे। जबकि वर्तमान एआईटीपी को एनसीआर में प्वाइंट टू प्वाइंट सेवा के लिए ‘एआईटीपी-ओ’ परमिट के रूप में बदला जाएगा जैसा कि बीपीओ कंपिनयों में उपयोग में आने वाले परमिट वाहन हैं।