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NGT ने दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाडि़यां पर तुरंत बैन लगाने का आदेश दिया

NGT ने दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाडि़यां पर तुरंत बैन लगाने का आदेश दिया


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2016-07-18 : हाल ही में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 18 जुलाई 2016 को दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाडि़यां पर तुरंत बैन लगाने का आदेश दिया है। NGT ने 10 साल पुरानी डीजल कारों पर रोक लगाते हुए परिवहन विभाग से तुरंत रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए कहा है। एनजीटी ने यह फैसला पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए किया है। एनजीटी दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर काफी सख्त है।

एनजीटी ने दिल्ली आरटीओ को दस साल से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों को अपंजीकृत करने का निर्देश दिया। यानी अब 10 साल पुरानी डीजल गाडि़यों का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। यह फैसला तुरंत लागू होगा। एनजीटी ने इसी के साथ आदेश दिया है कि वाहनों में बाहर से कोई हॉर्न नहीं लगाए जाएंगे। दो पहिया वाहन पर भी यह नियम लागू होगा। विश्व भर में रिसर्च से सामने आया की डीजल के वाहनों से कई गुना प्रदूषण होता है।

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