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दो लाख रूपए से अधिक के गहनों की नकद खरीद पर 1 अप्रैल से कर लागू

दो लाख रूपए से अधिक के गहनों की नकद खरीद पर 1 अप्रैल से कर लागू


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2017-02-20 : हाल ही में, लोक सभा में वित्त विधेयक 2017 पारित होने के साथ ही स्वर्ण आभूषण भी सामान्य वस्तुओं की श्रेणी में आ जाएंगे। इसके बाद दो लाख रूपए से अधिक कीमत के स्वर्ण आभूषण की नकद खरीद पर एक प्रतिशत का स्रोत पर कर यानी टीसीएस देना पड़ सकता है। अभी तक इसकी मौजूदा सीमा पांच लाख रुपये है आगामी एक अप्रैल से टीसीएस के लागू होने की संभावना है। वित्त विधेयक 2017 में टीसीएस हेतु पांच लाख रुपये से अधिक के आभूषणों की नकद खरीद की सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि 2017-18 के बजट में तीन लाख रुपये से अधिक के नकद सौदों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस नियम का उल्लंघन करने पर नकदी स्वीकार करने वाले व्यक्ति पर उतनी ही राशि का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। चूंकि आभूषण की खरीद हेतु कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इसी कारण अब इसे सामान्य उत्पाद के साथ मिला दिया गया। ऐसी वस्तुओं पर एक बार में दो लाख रुपये से अधिक की नकद खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगता है।

अब एक अप्रैल से इतने रुपये के आभूषणों पर भी टीसीएस लगाने का प्रावधान किय गया है। आयकर विभाग द्वारा जुलाई 2012 से ही दो लाख से अधिक की वस्तुओं और 5 लाख की अधिक के आभूषणों की नकद खरीद पर एक प्रतिशत टीसीएस लागू किया जा रहा है। वित्त विधेयक 2017 के अनुसार कालेधन पर अंकुश और कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु अब 2 लाख रुपये से अधिक के गहने खरीदने पर ही टीसीएस की वसूली की जाएगी।

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