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मोबाइल के IMEI नंबर से छेड़छाड़ करने पर 3 साल की कैद का प्रावधान किया गया

मोबाइल के IMEI नंबर से छेड़छाड़ करने पर 3 साल की कैद का प्रावधान किया गया


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2017-09-26 : हाल ही में, केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन की विशेष पहचान वाले आईएमईआई नंबर से छेड़छाड़ करने पर तीन साल की कैद या जुर्माना अर्थात दोनों का प्रावधान किया है। सरकार के अनुसार ऐसा करने अपराध माना जाएगा और इस पर 3 साल की कैद और जुर्माना दोनों सजा हो सकती है। केंद्र सरकार ने यह कदम मोबाइल फोन चोरी की घटनाएं रोकने हेतु उठाया है।

क्या होते है IMEI नंबर :-

# किस्सी यूजर द्वारा कॉल करें पर कॉल रिकॉर्ड में कॉलर का फोन नंबर और उस हैंडसेट का आईएमईआई नंबर दर्ज होता है, जिससे फोन किया गया है।

# सिम बदलकर हैंडसेट में मोबाइल नंबर तो आसानी से बदला जा सकता है, लेकिन आईएमईआई नंबर में बदलाव तकनीक का जानकार व्यक्ति ही कर सकता है।

# वह मोबाइल हैंडसेट के सॉफ्टवेयर में विशेष उपकरण के जरिए आईएमईआई नंबर बदल सकता है।

# आईएमईआई नंबर का आवंटन वैश्विक संस्था जीएसएमए और इसके द्वारा अधिकृत संस्थाएं ही करती हैं।

# जब भी किसी व्यक्ति का मोबाइल फोन चोरी होता है तो उसे हैंडसेट की ट्रैकिंग हेतु आईएमईआई नंबर बताना जरूरी होता है।

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