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राजस्थान सरकार के द्वारा  खनिज नीति-2015 जारी की गयी |

राजस्थान सरकार के द्वारा खनिज नीति-2015 जारी की गयी |


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0000-00-00 : राजस्थान सरकार ने 5 जून 2015 को खनिज नीति-2015 जारी किया है | राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिल्ली में आयोजित एंबेसडसर राउंड टेबल कांफ्रेंस में "खनिज नीति-2015" जारी की | खनिज नीति-2015 में अवैध खनन पर सजा 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तथा जुर्माना 25 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है | इसके साथ ही अवैध खनन करने वालों से 15 गुना रायल्टी वसूली के प्रावधान नई नीति में किए गए | "खनिज नीति-2015" के तहत खनन से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए सेटलमेंट कमेटी गठित करने का प्रावधान किया गया है |

खनिज नीति-2015 के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार है :
(i) खनिज क्षेत्रों में अन्तरराष्ट्रीय कंपनियों से सर्वे |
(ii) रासायनिक प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण |
(iii) स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन |
(iv) नागुरडा लिग्नाइट ब्लॉक में अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन के लिए नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन से ज्वाइन्ट वेन्चर होगा |
(v) वन क्षेत्र में निजी आवेदकों द्वारा भूमि अनारक्षण करा खान प्राप्त की जा सकेगी |
(vi) टेंडर या नीलामी या लॉटरी मिलेंगे खनन पट्टे |
(vii) प्रधान से अप्रधान घोषित 31 खनिजों के खनन पट्टे न्यूनतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र के एवं खनिज बजरी के खनन पट्टे 5 से 50 हेक्टे. क्षेत्र के दिये जायेंगे |
(viii) खनिज सेंड स्टोन के खनन पट्टे खातेदारी भूमि में न्यूनतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र के दिए जायेंगे |
(ix) क्वारी लाइसेंस की अवधि 30 साल तथा खनन पट्टों की अवधि 50 साल की जायेगी |

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