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World Consumer Rights Day - 15th March

World Consumer Rights Day - 15th March


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2025-03-16 : हाल ही में, 15 मार्च 2025 को दुनियाभर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (WORLD CONSUMER RIGHTS DAY - 15th March) मनाया गया है। पाठकों को बता दे की इस दिवस को प्रतिवर्ष 15 मार्च को कालाबाजारी, नाप-तोल में गड़बड़ी, मनमाने दाम वसूलना, जमाखोरी, मिलावट, बगैर मानक वस्तुओं की बिक्री, ठगी, सामान की बिक्री के बाद गारंटी अथवा वारंटी के बाद भी सेवा प्रदान नहीं करना जैसी समस्याओं से ग्राहकों को उनके अधिकार के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।

जानकारी के लिए बता दे की उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 15 मार्च 1962 को सबसे पहले अमेरिका में हुई थी लेकिन 1983 से यह दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जा रहा है। इस साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम - ‘A Just Transition to Sustainable Lifestyles’ रखी गयी है।

About Consumer Rights in India -



उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को छह बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है जिसमे उत्पाद चुनने का अधिकार, सभी प्रकार के खतरनाक सामानों से सुरक्षा का अधिकार, सभी उत्पादों के प्रदर्शन और गुणवत्ता के बारे में सूचित होने का अधिकार, उपभोक्ता हितों से संबंधित सभी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सुनवाई का अधिकार, जब भी उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो तो निवारण की मांग करने का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा को पूरा करने का अधिकार।

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