2017-12-20 : हाल ही में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 18 दिसम्बर 2017 को अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में गंगा नदी के तट के 50 मीटर के दायरे में निर्माण गतिविधियों पर पाबंदी होगी क्योंकि उसे ‘विकास निषिद्ध क्षेत्र’ के रुप में लिया जाएगा। बता दे की विकास निषिद्ध क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां वाणिज्यिक एवं आवासीय भवनों समेत कोई भी निर्माण गतिविधि नहीं हो सकती है। एनजीटी अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की अगुवाई मंध एक पीठ ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों की स्थलाकृति को ध्यान में रखते हुए अपने आदेश पर पुनर्विचार जरुरी है। |