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Q.1654 :  हाल ही में, NGT ने सार्वजनिक स्थल पर कचरा फेंकने वालों पर कितने रु. जुर्माने का प्रावधान किया है?

(a) 12000 रु.
(b) 20000 रु.
(c) 10000 रु.
(d) 25000 रु.
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2016-12-21 : हाल ही में, नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी)/ राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सार्वजनिक स्थल पर कचरा फेंकने वालों पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है। नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) का मानना है कि देश में मुख्य रूप से दिल्ली में कचरा प्रदूषण का अत्यंत गंभीर कारक है। एनजीटी ने सभी निकायों को आदेश दिया कि सभी निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कानून, 2016 (एमएसडब्ल्यू) के तहत कचरा उठाकर उसे ठिकाने लगाएं यह उनकी जिम्मेदारी भी है। पीठ की अध्यक्षता नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने की।

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