2018-01-10 : हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार प्लास्टिक के तिरंगे के उपयोग पर रोक लगाए जाने की घोषणा की गयी है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार प्लास्टिक के तिरंगे का उपयोग करने पर तीन वर्ष की कैद अथवा जुर्माना अथवा दोनों सज़ा दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक और खेल-कूद समारोहों में प्लास्टिक के तिरंगे के उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों और भारत सरकार के सभी विभागों के सचिवों को पत्र जारी कर कहा गया है कि प्लास्टिक के तिरंगे का उपयोग राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है और इसके उपयोग पर कड़ाई से रोक लगाई जाए तथा इस संबंध में व्यापक जन-जागरूकता भी पैदा की जाए। |