2019-06-27 : हाल ही में, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा को आरक्षण दिए जाने की संवैधानिक वैधता को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। हालांकि, जस्टिस रंजीत मोरे और भारती डांग्रे की खंडपीठ ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से सिफारिश किए गए 16 फीसदी आरक्षण पर कहा कि इसे 12 से 13 प्रतिशत ही होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मराठा को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 16 फीसदी आरक्षण दिए जाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनावाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। |