2019-07-30 : हाल ही में, राज्यसभा से 30 जुलाई 2019 को तीन तलाक विधेयक पास कर दिया गया। पाठकों को बता दे की तीन तलाक मुस्लिम समाज में तलाक देने का वो जरिया है, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति तीन बार ‘तलाक’ बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। ये मौखिक या लिखित किसी में भी हो सकता है। हाल के दिनों में तलाक टेलीफोन, एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी दिया जा रहा है। यह भी ध्यान दे की भारत से पहले विश्व के 22 ऐसे देश हैं जहां तीन तलाक पूरी तरह प्रतिबंध है। विश्व का पहला देश मिस्र है जहां तीन तलाक को पहली बार बैन किया गया था। |