2018-08-06 : हाल ही में, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 03 अगस्त 2018 को टाइगर रिजर्व में हाथियों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाई और राज्य वन विभाग को 24 घंटों के भीतर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए तैनात हाथियों को बचाने के लिए दिशा निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने वनाधिकारियों के माध्यम से मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को हाथियों के मालिकों को नोटिस जारी कर यह स्पष्टीकरण लेने को कहा है कि वह वन्यजीव संरक्षण कानून का उल्लंघन कर किस कानून के तहत हाथियों पर सवारी कराने सहित उनका व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। |