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GST परिषद ने छूट की सीमा को 20 लाख रुपये मंजूर किया

GST परिषद ने छूट की सीमा को 20 लाख रुपये मंजूर किया


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2016-09-26 : हाल ही में, जीएसटी परिषद ने 23 सितम्बर 2016 को छूट की सीमा को 20 लाख रुपये मंजूर किया। जीएसटी परिषद की हुए बैठक के दूसरे दिन केंद्र व राज्यों के बीच कारोबारी छूट सीमा पर सहमति बन गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच थ्रेसहोल्डी लिमिट पर सहमति हो गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी उपकर जीएसटी में समाहित किये जायेगे।

जीएसटी के लिए कारोबार की छूट सीमा 20 लाख रुपए वार्षिक तय की गई है। जिन कारोबारियों की वार्षिक आय 20 लाख रुपए तक है, उन्हें जीएसटी के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में जीएसटी के लिए कारोबार में छूट की सीमा 10 लाख रुपए सालाना तय की गई है।

पाठकों को बता दे की जिन कंपनियों का वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से 1।5 करोड़ रुपए के बीच में है, उन पर लगने वाले जीएसटी का आंकलन राज्य सरकार के अधिकारी करेंगे। जिस कारोबारियों की वार्षिक आय 1।5 करोड़ से ज्यादा के कारोबार वाले उद्योग दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था में आएंगे, तथा बैठक में यह भी तय किया गया कि मुआवजा और जीएसटी दरें लागू करने के बाद राज्यों को होने वाले राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने का आधार वर्ष 2015-16 होगा।

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