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सुप्रीम कोर्ट का हाइवे पर शराब की दुकानें बंद करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट का हाइवे पर शराब की दुकानें बंद करने का निर्देश


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2016-12-15 : हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 दिसंबर 2016 को जारी निर्देश में कहा गया कि देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य मार्गों पर शराब की दुकानें हटा ली जायें। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर शराब की बिक्री नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि इस निर्देश का पालन 1 अप्रैल 2017 से किया जाना चाहिए। जिन दुकानदारों के पास लाइसेंस हैं वे 31 मार्च 2017 तक दुकानें चला सकते हैं, इसके बाद उन्हें यह दुकानें बंद करनी होंगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्देश जारी किया।

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