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बिहार सरकार ने न्यायिक सेवा में 50% आरक्षण की घोषणा की

बिहार सरकार ने न्यायिक सेवा में 50% आरक्षण की घोषणा की


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2016-12-28 : हाल ही में, बिहार सरकार द्वारा 27 दिसंबर 2016 को राज्य की न्यायिक सेवा के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बिहार राज्य की न्यायिक सेवा में अब पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा (एडीजे) और बिहार असैनिक सेवा, न्याय (जूडिशियल मजिस्ट्रेट) में लागू होगा। बिहार सरकार मंत्रिमंडल द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार बिहार न्यायिक सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति को एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

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