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दूरसंचार विभाग ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के पूर्ण कार्यान्वयन की समय सीमा बढ़ाई |

दूरसंचार विभाग ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के पूर्ण कार्यान्वयन की समय सीमा बढ़ाई |


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0000-00-00 : दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के पूर्ण कार्यान्वयन की समय सीमा 01 मई 2015 को दो महीने के लिए बढ़ा दी | तथा अब यह समय सीमा 3 जुलाई 2015 तक है | इससे पहले दूरसंचार विभाग ने 3 नवंबर 2014 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) की अनुशंसा के आधार पर भारतीय दूरसंचार कंपनियों को पूर्ण एमएनपी कार्यान्वयन के लिए 3 मई 2015 तक आदेश दिया था | लेकिनं अब दूरसंचार विभाग ने भारतीय सेलुलर ऑपरेटर्स संघ (सीओएआई ) के निवेदन के आधार पर समय सीमा में वृद्धि की है | इसकी वजह है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपने नेटवर्क में नेशनल नंबरिंग प्लान (एनएनपी) में बदलाव होने के कारण परिवर्तन करने होंगे, जिसमें करीब आठ सप्ताह का समय लगेगा | पूर्ण एमएनपी होने से टेलीकॉम उपभोक्ताओं को देश के किसी भी हिस्से में अपने मोबाइल नंबर को बनाए रखने की अनुमति मिलेगी, भले ही वे अपना ऑपरेटर अथवा टेलीकॉम सर्किल में बदलाव कर लें | वर्तमान में, एमएनपी उपभोक्ताओं को अपना मोबाइल नंबर बनाए रखने की अनुमति तभी देता है, जब वे अपना मोबाइल नेटवर्क सिर्फ एक टेलीकॉम सर्किल में बदलते हैं |

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