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केंद्र सरकार अगले वर्ष से NEET उर्दू में भी आयोजित करे : सुप्रीम कोर्ट

केंद्र सरकार अगले वर्ष से NEET उर्दू में भी आयोजित करे : सुप्रीम कोर्ट


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2017-04-14 : हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देशित किया है कि अगले वर्ष (2018-2019) से “नीट” (NEET) एग्जाम में उर्दू को भाषा के तौर पर शामिल किया जाए। इस मामले में जमात-ए-इस्लामी हिन्द की स्टूडेंट विंग स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। जस्टिस दीपक मिश्र, एएम खानविलकर और एमएम शंतानागौदर की बेंच ने जमात-ए-इस्लामी हिन्द की स्टूडेंट विंग स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई की।

केंद्र सरकार की ओर से भी स्पष्टीकरण दिया गया कि सरकार को NEET में उर्दू को बतौर लैंग्वेज शामिल करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस बार का परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित किया जा चुका है। अगले वर्ष से इसे लागू करने की योजना तैयार की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्त्ता से कहा, वर्ष 2017 के लिए NEET परीक्षा 7 मई को होनी है। इस वर्ष उर्दू को बतौर लैंग्वेज शामिल किया जाना संभव नहीं है।

पाठकों को बता दे की वर्तमान में मेडिकल कोर्स में दाखिले हेतु नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) आठ भाषा में आयोजित किया जाता है। इन भाषाओँ में हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमी, तेलगु, तमिल और कन्नड़ शामिल हैं।

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