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दलित शब्द के प्रयोग पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगाई

दलित शब्द के प्रयोग पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगाई


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2018-01-24 : हाल ही में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्यल सरकार को ‘दलित’ शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसके बजाय आधिकारिक व्यवहार में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का प्रयोग करने को कहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अनुसार, देश के संविधान या किसी अन्यई कानून में कहीं भी ‘दलित’ शब्द का उल्लेख नहीं है। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया कि दलित शब्द का इस्तेमाल किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विभागों में न किया जाये। साथ ही कहा है कि इसके लिए अब संविधान में बताए शब्द ही इस्तेमाल में लाए जाने चाहिए।

हाईकोर्ट ने ये फैसला सामाजिक कार्यकर्ता मोहन लाल माहौर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। दरअसल, मोहन लाल माहौर ने दलित शब्द पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि संविधान में इस शब्द का कोई उल्लेख नहीं है।

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