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हरियाणा में विधुर पेंशन लागू किये जाने की घोषणा की

हरियाणा में विधुर पेंशन लागू किये जाने की घोषणा की


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2018-03-08 : हाल ही में, हरियाणा सरकार ने 07 मार्च 2018 को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान अहम फैसला करते हुए हरियाणा में विधुर पेंशन लागू किये जाने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार आगामी वित्त वर्ष में इस योजना को लागू कर सकती है। हरियाणा विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक रविंद्र मछरौली ने यह मुद्दा उठाया जिसके जवाब में प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने जल्द ही यह पेंशन लागू करने का ऐलान किया।

हरियाणा विधुर पेंशन योजना के बारे में :-

# हरियाणा में विधुर पेंशन योजना का लाभ उसी विधुर को मिलेगा जो पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी नहीं करवाएगा और वह अपने बच्चों के पास रहेगा।

# पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी करवाने वाले को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

# इस योजना में शामिल होने वाले विधुर की न्यूनतम आयु 45 वर्ष रखी गई है।

# इस संबंध में विभागीय कार्रवाई पूरी कर दी गई है तथा आगामी एक अप्रैल से हरियाणा में विधुर भी पेंशन आरंभ होने का अनुमान जताया गया है

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