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अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस (World consumer rights day) मनाया गया

अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस (World consumer rights day) मनाया गया


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2019-03-15 : हाल ही में, 15 मार्च 2019 को दुनियाभर में अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इसे प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को जालसाजी या धोखाधड़ी से बचाना है। वर्ष 2019 के लिए थीम को घोषणा की जा चुकी है तथा इस वर्ष इसे ‘विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद’ (Trusted Smart Products) थीम के साथ मनाया जा रहा है।

पाठकों को बता दे की विश्व में पहली बार 15 मार्च, 1962 को भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी ने 13 मार्च, 1983 को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया था। कैनेडी ने अपने भाषण में पहली बार उपभोक्ता अधिकारों की परिभाषा को रेखांकित किया। वे विश्व के पहले माने जाते हैं जिन्होंने औपचारिक रूप से "उपभोक्ता अधिकारों" को परिभाषित किया था। इसके बाद प्रतिवर्ष इसे 15 मार्च से मनाया जाने लगा है।

यह भी ध्यान दे की भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर, को ‘राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस’ मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य सहित संयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर 1986 में लागू किया गया था।

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