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राज्यसभा में ‘तीन तलाक’ बिल हुआ पास

राज्यसभा में ‘तीन तलाक’ बिल हुआ पास


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2019-07-30 : हाल ही में, राज्यसभा से 30 जुलाई 2019 को तीन तलाक विधेयक पास कर दिया गया। पाठकों को बता दे की तीन तलाक मुस्लिम समाज में तलाक देने का वो जरिया है, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति तीन बार ‘तलाक’ बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। ये मौखिक या लिखित किसी में भी हो सकता है। हाल के दिनों में तलाक टेलीफोन, एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी दिया जा रहा है। यह भी ध्यान दे की भारत से पहले विश्व के 22 ऐसे देश हैं जहां तीन तलाक पूरी तरह प्रतिबंध है। विश्व का पहला देश मिस्र है जहां तीन तलाक को पहली बार बैन किया गया था।

इस विधेयक को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेश किया। लोकसभा से यह बिल 26 जुलाई 2019 को पास हो चुका है। राज्यसभा में बिल को लेकर वोटिंग हुई, जिसमें 99 सांसदों ने “तीन तलाक” बिल के पक्ष में वोट किया जबकि 84 सांसदों ने बिल के विरोध में वोट किया। बिल के पक्ष में वोट करने वालों की संख्या के आधार पर तीन तलाक बिल राज्यसभा में पास हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह कानून बन जाएगा। वैसे तीन तलाक देश में विवादास्पसद मुद्दा रहा है। भिन्न-भिन्न मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक आस्थाय का सवाल बताया। सरकार का कहना है कि इसे प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। यह विधेयक किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के अधिकारों और न्यायय के बारे में है।

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