2016-10-24 : हाल ही में, इराक की संसद ने 22 अक्टूबर 2016 को देश में एल्कोहल के उत्पादन, बिक्री एवं आयात पर प्रतिबंध लगाये जाने के लिए एक कानून पारित किया। इस नए कानून के अनुसार प्रतिबन्ध का उल्लंघन करने पर 25 मिलियन इराकी दीनार का जुर्माना लगाया जायेगा। हालांकि इस नए कानून को इराक के उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है। इस नए कानून का इराक के कुर्दिश क्षेत्र में लागू नहीं होने की संभावना है क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकतर ईसाई लोग रहते हैं। यह नियम उन लोगों के लिए घाटे का कारण हो सकता है जो एल्कोहल की बिक्री से जीवनयापन करते हैं। |