2016-12-12 : हाल ही में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को तीन जिलों में पूर्ण रूप से शराबबंदी करने का आदेश जारी किया। यह निर्देश उदित नारायण तिवारी द्वारा न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद सुनवाई में दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि हरिद्वार में शराब पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए क्योंकि यहां पर परोसी जाने वाली शराब से फरवरी 2002 में पारित किये गये सरकारी आदेश की अवहेलना होती है। हरिद्वार के धार्मिक महत्व के कारण सरकार द्वारा इस स्थान पर शराब पर प्रतिबन्ध लगाए जाने की घोषणा की गयी थी। इस याचिका की सुनवाई न्यायधीश राजीव शर्मा एवं न्यायधीश आलोक सिंह की बेंच ने की। उन्होंने रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में पूरी तरह से शराब पर प्रतिबन्ध लगाए जाने का आदेश दिया। |