2017-03-21 : हाल ही में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 20 मार्च 2017 को ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए कहा कि देश की दो पवित्र नदियों गंगा ओैर यमुना को जीवित मानव का दर्जा दिया जाए। अदालत ने आदेश में कहा कि जिस प्रकार किसी मानव को हानि पहुँचाने पर सज़ा मुकर्रर की जाती है उसी प्रकार नदियों के लिए भी सोचा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ द्वारा इस आदेश में गंगा और यमुना के साथ एक जीवित मानव की तरह व्यवहार किये जाने का आदेश दिया गया। इस मामले के अधिवक्ता एम सी पंत द्वारा इस संबंध में न्यूज़ीलैण्ड की वानकुई नदी के बारे में बताया गया जिसे मानव का दर्जा दिया गया है। |