
नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद बेचना गैरकानूनी, 7 वर्ष जेल एवं 1 लाख जुर्माने का प्रावधान रखा गया|
2016-01-16 : जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015, 15 जनवरी 2016 से देश में लागू हो गया। इसके तहत 16 से 18 वर्ष के किसी नाबालिग को किसी जघन्य में शामिल होने पर उसे व्यस्क माना जायेगा। और इसके अतिरिक्त यदि कोई दुकानदार नाबालिगों को सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचता है तो उसे सात वर्ष तक जेल अथवा एक लाख रुपए जुर्माना अथवा दोनों भुगतना पड़ सकता है।