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उत्तर प्रदेश में किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को मंजूरी मिली|

उत्तर प्रदेश में किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को मंजूरी मिली|


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2016-01-22 : हाल ही में, कृषक दुर्घटना बीमा योजना के स्थान पर यूपी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को मंजूरी दी। इस नई नीति को 1 अप्रैल 2016 से लागू करने का प्रस्ताव है। मंत्रिपरिषद ने राजस्व विभाग द्वारा संचालित कृषक दुर्घटना बीमा योजना को समाप्त करके उसके स्थान पर संस्थागत वित्त बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय के नियंत्रणाधीन मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 2016-17 अर्थात् 1 अप्रैल, 2016 से लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के सुचारु रूप से क्रियान्वयन के लिए यथावश्यक संशोधन हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश के खातेदार/सह खातेदार कृषकों के लिए कृषक दुर्घटना बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में निवास करने वाले ऐसे कृषक, जिनका नाम राजस्व अभिलेखों अर्थात् खतौनी में खातेदार/सह खातेदार के रूप में दर्ज है, को आच्छादित किया गया है।

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