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पंजाब सरकार ने स्वाइन फ्लू को महामारी अधिनियम के तहत अधिसूचित किया|

पंजाब सरकार ने स्वाइन फ्लू को महामारी अधिनियम के तहत अधिसूचित किया|


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2016-03-19 : हाल ही में, पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने 16 मार्च 2016 को स्वाइन फ्लू (एच1 एन1) को राज्य महामारी अधिनियम के तहत अधिसूचित करने की घोषणा की। यह अधिसूचना जारी करने से पहले, विभाग ने डॉ डी बहेड़ा की अध्यक्षता में राज्य सलाहकार समिति का गठन किया। समिति ने पाया कि किसी अन्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को स्वाइन फ्लू होने पर उसकी मृत्यु की सम्भावना अधिक होती है।

अधिसूचना से सम्बंधित मुख्य बिंदु :-

# इस अधिसूचना के अनुसार सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग को उस पीड़ित व्यक्ति के बारे में बताना होगा जिसे स्वाइन फ्लू है एवं साथ में अन्य दीर्घकालीन रोग है।

# इसमें कहा गया कि इन मामलों को पहले निपटाया जाना चाहिए एवं इसमें सभी सरकारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

# सभी अस्पताल स्वाइन फ्लू से पीड़ित व्यक्ति अथवा स्वाइन फ्लू की आशंका वाले व्यक्ति को अलग रखेंगे।

# सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार स्वाइन फ्लू से पीड़ित व्यक्ति का इलाज मुफ्त में किया जायेगा।

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