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वायुसेना अधिकारी धार्मिक आधार पर दाढ़ी नहीं रख सकते : SC

वायुसेना अधिकारी धार्मिक आधार पर दाढ़ी नहीं रख सकते : SC


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2016-12-17 : हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने 15 दिसम्बर 2016 को एक निर्णय में स्पष्ट किया कि भारतीय वायुसेना के कर्मचारी/ अधिकारी धार्मिक कारणों से दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की बैंच ने दिया। बैंच की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने की। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट किया है कि समुदाय विशेष के वायुसेना सैनिक/ कर्मियों के दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगाने का केंद्र का फैसला मौलिक अधिकारों को उल्लंघन नहीं करता।

पाठकों को बता दे की इस मामले में भारतीय वायुसेना के दो मुस्लिम कर्मचारियों मोहम्मद जुबैर और अंसारी आफताब अहमद ने अलग-अलग याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय की बैंच ने भारतीय वायुसेना के मुस्लिम कर्मचारियों की दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया। जिनमें दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी याचिकाओं को खारिज करने को चुनौती दी गई थी। याचिकाओं में मुस्लिम कर्मचारियों के दाढ़ी रखने पर रोक लगाने संबंधी 24 फरवरी, 2013 के भारतीय वायुसेना के ‘गोपनीय आदेश’ को चुनौती दी गई थी। जुबैर द्वारा दाखिल की गयी याचिका के अनुसार यह आदेश नागरिक के मूलभूत अधिकारों का हनन करता है और यह सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के जरिए 18 जुलाई, 1990 को जारी किए गए पत्र का भी विरोधाभासी है।

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