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दिल्ली सरकार ने समाज कल्याण योजनाओं में आधार अनिवार्यता को समाप्त किया

दिल्ली सरकार ने समाज कल्याण योजनाओं में आधार अनिवार्यता को समाप्त किया


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2018-08-01 : हाल ही में, दिल्ली सरकार ने 31 जुलाई 2018 को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि लाभार्थियों द्वारा पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार डी-लिंक करने और आधार लिंक बैंक अकाउंट की अनिवार्यता समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से वृद्धों, दिव्यांगों और विधवाओं को अब आधार के कारण दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही पेंशन मिलने में किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

सरकार ने निर्णय लिया कि आधार पंजीकरण का काम भी साथ-साथ चले लेकिन इसके अभाव में किसी की पेंशन नहीं रुकनी चाहिए। इसीलिए सरकार ने आधार लिंक बैंक अकांउट की अनिवार्यता समाप्त कर दी। सरकार ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2016 में उक्त तीनों श्रेणियों के लाभार्थियों की पेंशन बढ़ायी थी लेकिन बढ़ी हुई पेंशन केवल आधार से जुड़े खातों में दी जा रही थी।

सरकारी बयान में कहा गया कि समाज कल्याण विभाग आधार नहीं होने के चलते रुकी सभी पेंशन को जारी किया जायेगा। आधार लिंक न होने के कारण बड़ी संख्या में वृद्धों,विधवाओं और दिव्यांगों को परेशान होना पड़ रहा था। कहा गया है कि लोगों ने बैंक में अपने आधार पंजीकृत करा लिए और अधिकारियों ने इसका नो योर कस्टमर (केवाईसी) के तहत ब्यौरा तो दर्ज कर दिया, लेकिन इसे पेंशन पेमेंट आधार पोर्टल के साथ लिंक नहीं किया। परिणामस्वरूप सरकार को लाभार्थियों से पेंशन न मिलने की शिकायत बड़े पैमाने पर मिली।

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