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GST परिषद ने निर्माणाधीन घरों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया

GST परिषद ने निर्माणाधीन घरों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया


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2019-02-25 : हाल ही में, माल एवं सेवा कर (GST) परिषद ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी है और इसमें इनपुट कर का लाभ खत्म करने का फैसला किया है। साथ ही किफायती दर के मकानों पर भी जीएसटी दर को आठ प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद 24 फरवरी 2019 को इस फैसले की जानकारी दी। इस फैसले से मकान खरीदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। परिषद ने इसके साथ ही किफायती दर की परिभाषा को भी उदार किया है।

बता दे की जीएसटी काउंसिल ने निर्माणाधीन घरों पर टैक्स घटाकर 5% और अफोर्डेबल घरों पर 1% कर दिया है। पहले यह दरें 12% और 8% थीं। जीएसटी की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। मेट्रो शहरों के लिए 60 स्क्वायर मीटर कार्पेट एरिया और 45 लाख रुपए तक कीमत वाले घर अफोर्डेबल की श्रेणी में माने जाएंगे। और नॉन-मेट्रो शहरों के लिए यह 90 स्क्वायर मीटर कार्पेट एरिया और 45 लाख रुपए तक कीमत वाले घर अफोर्डेबल माने जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी घटने से हाउसिंग सेक्टर को उत्साह मिलेगा और मध्यम वर्ग के लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी।

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