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गुजरात सरकार ने न्यू मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन की जुर्माना राशि कम की

गुजरात सरकार ने न्यू मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन की जुर्माना राशि कम की


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2019-09-11 : हाल ही में, गुजरात सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए वसूले जाने वाले जुर्माने की राशि 10 सितम्बर 2019 को कम कर दी। गुजरात सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए वसूले जाने वाले जुर्माने की राशि लगभग 50 प्रतिशत की कमी की है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नए जुर्माने की घोषणा की। गुजरात में यातायात उल्लंघन के लिए नए नियम 16 सितंबर 2019 से लागू किए जाएंगे। मुख्यषमंत्री विजय रुपाणी ने कहा की सड़क दुर्घटनाओं के वजह से प्रत्येक साल हजारों निर्दोष लोगों को जान गंवानी पडती है। पाठकों को बता दे की केंद्र सरकार ने हाल ही में न्यू मोटर वाहन कानून लागू करते हुए भारी भरकम जुर्माना राशि घोषित की थी। राज्य सरकार ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए जुर्माना राशि में कुछ संशोधन किया है।

गुजरात में मोटर वाहन अधिनियम में किये गये बदलाव इस प्रकार है........

# गुजरात सरकार ने बिना हेलमेट पर 1000 रुपये की जगह अब 500 रुपये का जुर्माना लगया है।

# सरकार के अनुसार, कार में बिना सीट बेल्ट बांधे चार पहिया वाहन चलाने पर 1000 रुपये की बजाय 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।

# सरकार ने बिना लाइसेंस बाइक चलाने पर 5000 रुपये के बदले 2000 रुपये और बिना लाइसेंस कार चलाने पर 3000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया है।

# गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 500 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

# सरकार के अनुसार, तेज स्पीुड से वाहन चलाना, खतरनाक तरीके वाहन चलाना और नशे में वाहन चलाने पर जुर्माना 1500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक जुर्माना भरना पडेगा।

# संशोधन के तहत गलत तरीके से गाड़ी चलाना, यातायात में बाधा उत्पेन्न करना, शीशों पर डार्क फिल्मा चढाने पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।

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