Forgot password?    Sign UP
केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 से बढ़ाकर 24 हफ्ते की

केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 से बढ़ाकर 24 हफ्ते की


Advertisement :

2021-10-14 : हाल ही में, केंद्र सरकार ने गर्भपात के लिए नए नियमों (New Abortion Rules) को नोटिफाई किया है, जिसके बाद अब कुछ मामलों में गर्भपात की सीमा 20 हफ्तों से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दिया गया है। पाठकों को बता दे की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP Amendment Act 2021) नियम, 2021 के मुताबिक, इन कैटेगरी में यौन उत्पीड़न, रेप, दिव्यांग महिलाएं शामिल हैं। इससे पहले, अगर 12 हफ्तों के अंदर गर्भपात कराना होता था तो इसके लिए एक डॉक्टर की राय की जरूरत होती थी, और अगर ये 12 से 20 सप्ताह के बीच किया जाता है तो दो डॉक्टरों की राय की जरूरत होती थी।

About MTP Amendment Act 2021 :



इस नए नियम में मानसिक रूप से बीमार महिलाओं, भ्रूण में ऐसी कोई विकृति या बीमारी हो जिसके कारण उसकी जान को खतरा हो या फिर जन्म लेने के बाद उसमें ऐसी मानसिक या शारीरिक विकृति होने की आशंका हो जिससे वह गंभीर विकलांगता का शिकार हो सकता है, सरकार द्वारा घोषित मानवीय संकट ग्रस्त क्षेत्र या आपदा या आपात स्थिति में गर्भवती महिलाओं को भी शामिल किया गया है।

अब अगर कोई महिला उसके पास गर्भपात का अनुरोध लेकर आती है तो उसकी और उसके रिपोर्ट की जांच करना और आवेदन मिलने के तीन दिनों के भीतर गर्भपात की अनुमति देने या नहीं देने के संबंध में फैसला सुनाना है।

Provide Comments :


Advertisement :