2016-05-13 : पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ से जुड़े राजद्रोह के मामले में विशेष न्यायाधिकरण ने उन्हें 12 मई 2016 को भगोड़ा घोषित किया। न्यायाधिकरण ने मुशर्रफ को 30 दिन के भीतर पेश करने का निर्देश दिया। जस्टिस मजहर आलम खान मिनाखेल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने सरकार को निर्देश दिया कि वह परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित करने वाला विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित कराये। साथ ही इस आशय के पोस्टर अदालत के बाहर और मुशर्रफ के आवास के बाहर चिपकवाए। मुशर्रफ (72) अपनी बीमारी के इलाज हेतु सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से दुबई गए हैं। |