
चंडीगढ़ में ई-रिक्शा मोटर वाहनों की श्रेणी में शामिल होगा|
2016-01-04 : बढ़ते प्रदूषण, गाड़ियों की संख्या और प्राकृतिक संसाधनों के बेफजूल खर्च को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ई-रिक्शा (बैटरी चालित वाहन) को 2 जनवरी 2016 को मोटर वाहनों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी नियम व कानून ई-रिक्शा और रिक्शा चालक पर लागू होंगे। उत्तर भारत में दिल्ली के बाद अब चंडीगढ़ में ई रिक्शा मोटर वाहन अधिनियम के दायरे में लाया गया है।
नियम कानून इस प्रकार होंगे :-
# ई रिक्शा चालक को ट्रांसपोर्ट विभाग के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
# ई रिक्शा चलाने के लिये ड्राइविंग लाइसेंस लेना भी आवश्यक होगा।
# ड्राइवरों को ई रिक्शा चलाते समय वर्दी पहनना भी जरूरी होगा।
# शहर में राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ई रिक्शा को लेकर पॉलिसी तैयार कर नोटिफिकेशन जारी करेगा।
# भविष्य में ई रिक्शा सेवा योजना आधुनिक शहरों के लिए परिवहन का अहम अंग बनेंगे।