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चंडीगढ़ में ई-रिक्शा मोटर वाहनों की श्रेणी में शामिल होगा|

चंडीगढ़ में ई-रिक्शा मोटर वाहनों की श्रेणी में शामिल होगा|


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2016-01-04 : बढ़ते प्रदूषण, गाड़ियों की संख्या और प्राकृतिक संसाधनों के बेफजूल खर्च को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ई-रिक्शा (बैटरी चालित वाहन) को 2 जनवरी 2016 को मोटर वाहनों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी नियम व कानून ई-रिक्शा और रिक्शा चालक पर लागू होंगे। उत्तर भारत में दिल्ली के बाद अब चंडीगढ़ में ई रिक्शा मोटर वाहन अधिनियम के दायरे में लाया गया है।

नियम कानून इस प्रकार होंगे :-

# ई रिक्शा चालक को ट्रांसपोर्ट विभाग के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

# ई रिक्शा चलाने के लिये ड्राइविंग लाइसेंस लेना भी आवश्यक होगा।

# ड्राइवरों को ई रिक्शा चलाते समय वर्दी पहनना भी जरूरी होगा।

# शहर में राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ई रिक्शा को लेकर पॉलिसी तैयार कर नोटिफिकेशन जारी करेगा।

# भविष्य में ई रिक्शा सेवा योजना आधुनिक शहरों के लिए परिवहन का अहम अंग बनेंगे।

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