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मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों के लिए नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में कमी की|

मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों के लिए नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में कमी की|


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2016-01-13 : हाल ही में, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 12 जनवरी 2016 कोल नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तय कर दी है। राज्य से बाहर के आवेदकों लिए निर्धारित आयु सीमा 40 वर्ष से घटाकर 35 वर्ष कर दी गई हैं। इस प्रस्ताव को सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। सरकार, सफाई और पेयजल व्यवस्था के लिए अमृत और उदय प्रोजेक्ट के तहत पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विश्व बैंक से 5500 करोड़ रुपए का लोन लेगी। ये दोनों प्रोजेक्ट नर्मदा नदी के किनारे बसे नगरों के लिए होंगे।

तथा एससीएसटी, ओबीसी वर्ग के कर्मचारी तथा नगर सैनिक जो निगम मंडलों में कार्यरत हैंउनके लिए आयु सीमा 45 वर्ष और बाहर के आवेदकों हेतु 35 वर्ष निर्धारित की है। एवं अनारक्षित वर्ग की महिला मध्यप्रदेश की मूल निवासी हैं तो आयु सीमा 45 वर्ष और मध्यप्रदेश से बाहर के आवेदकों हेतु 35 वर्ष निर्धारित की गई है।

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