
पाकिस्तान में हिंदू विवाह बिल को संसदीय बोर्ड की मंजूरी मिली|
2016-02-09 : हाल ही में, पाकिस्तान में हिंदू विवाह बिल को 8 फरवरी 2016 को संसदीय बोर्ड की मंजूरी मिली। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विवाह कानून उपलब्ध कराने हेतु पाकिस्तानी संसदीय बोर्ड ने इस बिल को मंजूरी दी। हिंदू विवाह बिल को पाकिस्तान सरकार द्वारा गठित एक संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी। इस कमेटी के चेयरमैन चौधरी महमूद बशीर विर्क थे। इसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल रखी गई है। बिल को आगे नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा जहां इसके पास होने के बाद यह कानून पूरे देश में लागू होगा।