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सुप्रीम कोर्ट ग्रीन पैनल ने डीज़ल वाहनों पर 20 से 22% उपकर लगाने की सिफारिश की|

सुप्रीम कोर्ट ग्रीन पैनल ने डीज़ल वाहनों पर 20 से 22% उपकर लगाने की सिफारिश की|


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2016-07-06 : हाल ही में, पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण ने 5 जुलाई 2016 को डीज़ल वाहनों पर 20-22 प्रतिशत हरित उपकर लगाने की सिफारिश की। ईपीसीए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया ग्रीन पैनल है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीआर) में प्रदूषण से सम्बंधित मामले देखता है। इन वाहनों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है - 1200 सीसी तक, 2000 सीसी तक एवं 2000 सीसी से ऊपर।

1200 सीसी इंजन तक के वाहनों पर वाहन की कीमत का 10 प्रतिशत पर्यावरण मुआवजा प्रभार (ईसीसी) लगाया जायेगा। ईपीसीए द्वारा 1500 सीसी तक के इंजन वाले डीज़ल वाहनों पर ईसीसी का 20 प्रतिशत उपकर लगाये जाने की सिफारिश की गयी। पाठकों को बता दे की जिन डीज़ल वाहनों में 1500 सीसी से अधिक का इंजन लगा है उसपर 22 प्रतिशत तक उपकर लगाये जाने की सिफारिश की गयी।

इसी प्रकार 2000 सीसी से अधिक के इंजन पर 25 प्रतिशत उपकर लगाए जाने की सिफारिश की गयी। प्राधिकरण द्वारा लगाए गये 20 एवं 22 प्रतिशत उपकर की सीमा लगभग 179766 रुपये एवं 215883 रुपये होगी।

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