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केन्द्र सरकार ने GST में टैक्‍स चोरी पर 5 साल की सजा का प्रावधान किया

केन्द्र सरकार ने GST में टैक्‍स चोरी पर 5 साल की सजा का प्रावधान किया


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2017-06-23 : हाल ही में, केंद्र सरकार ने जीएसटी में टैक्सट चोरी पर 5 साल की सजा का प्रावधान किया है। 1 जुलाई के बाद अब देश में नया टैक्स कानून लागू हो जाएगा। नया टैक्स कानून लागू होने के बाद टैक्सप चोरी या फ्रॉड करने पर दोषी को जेल भी जाना पड़ सकता है। जीएसटी मॉडल ड्राफ्ट में मिनिमन 10 हजार रुपए की पेनाल्टीी लेकर 5 साल जेल तक की सजा का प्रावधान है। जेल की सजा मुकदमा चलाए जाने और आरोप सिद्ध होने के बाद ही हो सकती है। केंद्र सरकार ने जीएसटी से जुड़े कई और कानून भी पास किए हैं। जिसके तहत आवश्यक वस्तुओं को राशनिंग करते हैं तो भी सजा का प्रावधान किया गया है।

किस अपराध के लिए कितनी सजा जाने यहाँ....

# अधूरा या अपर्याप्तक टैक्से भरने पर 10 हजार रुपए की पेनाल्टीु या टैक्से डेफिसेट (बचा हुआ टैक्स ) का 10 फीसदी जुर्माना अदा करना होगा।

# जिस काम पर पहले से पेनल्टीट तय नहीं है, उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

# 25 से 50 लाख रुपए के बीच टैक्सन चोरी करने पर 1 साल की जेल और जुर्माना का प्रावधान है।

# 50 लाख से लेकर 2.5 करोड़ रुपए की टैक्सप चोरी पर 3 साल की जेल और जुर्माना भुगतना होगा।

# 2.5 करोड़ रुपए से ज्याखदा की टैक्स चोरी पर 5 साल की जेल और जुर्माना देना होगा।

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