
पंजाब कैबिनेट ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर उम्रकैद को मंजूरी दी
2018-08-22 : हाल ही में, पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाये रखने के लिए 21 अगस्त 2018 को अपराध प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। इस संशोधन का उद्देश्य धार्मिक पुस्तकों की बेअदबी करने वालों को उम्रकैद की सजा दिये जाने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह निर्णय पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक में सात बिलों को भी मंजूरी दी गई जिन्हें 24 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में रखा जायेगा।
बैठक में निर्णय के मुख्य बिंदु इस प्रकार है.....
# पंजाब कैबिनेट की बैठक में आई.पी.सी. में धारा 295-ए.ए. शामिल करने की मंजूरी प्रदान की गई है।
# इसके अंतर्गत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और बाइबल को नुकसान या बेअदबी करने वाले को उम्रकैद की सजा होगी।
# मंत्रिमंडल ने आईपीसी की धारा में संशोधन करते हुए नयी धारा को मंजूरी दी।
# इसके तहत धार्मिक ग्रंथों को नुकसान पहुंचाने वालों को उम्रकैद की सजा का प्रावधान होगा तथा तीर्थ स्थलों को नुकसान पहुंचाने पर दस साल की कैद की सजा होगी।
# यह संशोधन सदन के पटल पर रखे जाएंगे।