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राजस्थान सरकार ने तंबाकू और पान मसाला पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया

राजस्थान सरकार ने तंबाकू और पान मसाला पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया


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2019-10-03 : हाल ही में, राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी जयंती के मौके पर 02 अक्टूबर 2019 को पान मसाला और तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। सरकार ने मैग्निशियम कार्बोनेट, निकोटिन, तंबाकू या मिनरल ऑयल युक्त पान मसाला तथा सुगंधित तम्बाकू के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। पाठकों को बता दे की महाराष्ट्र और बिहार के बाद राजस्थान यह प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य है। राजस्थान के चिकित्सा विभाग के अनुसार युवाओं में नशे की लत को रोकने हेतु यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।

यह भी ध्यान दे की राजस्थान में इससे पहले ही तंबाकू मिश्रित गुटखा और ई-सिगरेट को प्रतिबंधित किया जा चुका है। लेकिन, पान मसाला कंपनी उस प्रतिबंध के बाद अलग से तंबाकू और पान मसाला बेच रही थीं। राज्य सरकार के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय का प्रतिषेध और निर्वधन) विनियम, 2011 के अंतर्गत यह प्रतिबंध लगाया गया है। इस योजना के तहत घटिया सामग्री की बिक्री को नियंत्रिक, चोरी के माल की बिक्री पर सख्ती बरतते हुए पूरी तरह रोक लगाने की कार्ययोजना बनाई जाएगी।

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