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असम सरकार का फैसला - दो से अधिक बच्चे वाले लोगों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

असम सरकार का फैसला - दो से अधिक बच्चे वाले लोगों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी


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2019-10-22 : हाल ही में, असम कैबिनेट ने 21 अक्टूबर 2019 को फैसला किया कि 01 जनवरी 2021 के बाद दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जायेगी। यह निर्णय असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के जनसंपर्क प्रकोष्ठ द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि छोटे परिवार के मानक के मुताबिक 01 जनवरी 2021 से दो से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जायेगी। कैबिनेट की बैठक में नई ‘भूमि’ नीति को भी मंजूरी दी गई जिससे भूमिहीन लोगों को तीन बीघा कृषि भूमि तथा एक मकान बनाने हेतु आधा बीघा जमीन मिलेगी।

नई नीति के मुताबिक, यह शर्त केवल किसी को सरकारी नौकरी देते समय ही ध्यान में नहीं रखा जायेगा, बल्कि नौकरी के अंत तक सभी को इस नीति के हिसाब से यह ध्यान रखना होगा कि उनके बच्चों की संख्या दो से अधिक ना हो। यदि बच्चों की संख्या दो से अधिक हुआ तो सरकारी नौकरी से उस व्यक्ति को निकाला भी जा सकता है। नई नीति के मुताबिक, यदि असम में बच्चों की संख्या दो से अधिक है, तो वे सरकारी योजनाओं जैसे ट्रैक्टर ऋण, आवास मुहैया कराने तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग के तहत होने वाले पंचायत, स्वायत्त परिषद और नगक निकाय चुनावों हेतु उम्मीदवारी पेश करने के भी योग्य नहीं होंगे।

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