कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियोक्ताओं को पीएफ जमा करने में 5 दिन का ग्रेस पीरियड नहीं देने का किया ऐलान|
2016-01-10 : हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नियोक्ताओं को दिया जाने वाला 5 दिन का ग्रेस पीरियड खत्म करने का ऐलान किया है। नियोक्ता पीएफ कंट्रीब्यूओएशन के लिए महीना खत्म होने के बाद 15 तारीख तक अपना कंट्रीब्यूाशन जमा कर थे। कंपनियों को 5 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिलता है। इस ग्रेस पीरियड को ईपीएफओ ने अब खत्म् करने का निर्णय लिया है। पाठको को बता दे की यह ग्रेस पीरियड नियोक्ताेओं को अपने कर्मचारी के पीएफ का पैसा जमा कराने के लिए दिया जाता है।
ग्रेस पीरियड तीन योजनाओं के तहत कर्मचारियों के वेतन की गणना के रूप में योगदान और उनकी बकाया राशि के संदर्भ में था। ये तीन स्कीयम हैं- कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 और कर्मचारी डिपॉजिट जुड़ी बीमा योजना 1976। इन तीनों स्कीिम की गणना मैनुअल सेटअप यानी लोगों द्वारा किया जाता है, इसलिए अधिक समय की जरूरत होती है।
ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि फरबरी 2016 से नियोक्ता ओं को मिलने वाला ग्रेस पीरियड समाप्तस कर दिया जाएगा। ग्रेस पीरियड को खत्मे करने को लेकर ईपीएफओ का कहना है कि नियोक्ता् अपने कर्मचारी का पीएफ इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैलकुलेट करता है और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही इस रकम को जमा करता है। इससे समय की बचत होती है। इसलिए ग्रेस पीरियड खत्मे करने का फैसला किया गया है।