
उत्तराखंड पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जंगली सुअर को एक वर्ष के लिए हिंसक पशु घोषित किया गया|
2016-02-11 : हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ) ने 3 फरवरी 2016 को उत्तराखंड में जंगली सुअर को एक वर्ष के लिए हिंसक पशु घोषित कर दिया। वाइल्ड लाइफ (सुरक्षा) एक्ट,1972 की धारा 62 के तहत केंद्र सरकार के पास यह शक्ति निहित है। इसी के तहत जंगली सुअर (सस स्क्रोफा) को हिंसक पशु घोषित किया गया। इस दौरान उत्तराखंड के 13 जिलों (79 में से 71 उप क्षेत्र) में पशुओं को हिंसक बताया गया।